Petrol-Diesel के एक्सपोर्ट पर बड़ी खबर, पेट्रोल पर नहीं लगेगी एक्साइज ड्यूटी, डीजल पर भी घटाई दर
Petrol-Diesel Excise Duty: पेट्रोल और डीजल के एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी राहत दी गई है. वित्त मंत्रालय ने अपने 30 जून के नोटिफिकेशन में कुछ संशोधन किया है.
Petrol-Diesel Export: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी राहत का ऐलान किया है. वित्त मंत्रालय ने 30 जून के आदेश में संशोधन किया है और पेट्रोल और डीजल के एक्सपोर्ट पर एक्साइज ड्यूटी में राहत दी है. वित्त मंत्रालय ने बताया कि अब पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. बता दें कि पहले पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) पर पहले 5 रुपए था लेकिन इसे अब पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान किया गया है. इसके अलावा डीजल पर भी एक्साइज ड्यूटी को 12 रुपए से घटाकर 10 रुपए कर दिया गया है.
ATF पर एक्साइज ड्यूटी में दी राहत
वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल और डील के एक्साइज ड्यूटी पर राहत देने के अलावा एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) पर भी एक्साइज ड्यूटी को 6 रुपए से घटाकर 4 रुपए कर दिया है. इसके अलावा क्रूड पर एक्साइज ड्यूटी 23, 250 रुपए प्रति किलो था, जिसे घटाकर अब 17000 प्रति किलो कर दिया है.
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नहीं लगेगी 1 रुपए की अतिरिक्त ड्यूटी
वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली 1 रुपए की एडिशनल ड्यूटी भी नहीं लगेगी. स्पेशल इकोनॉमिक जोन से पेट्रोल और डीजल पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी.
आम जनता पर नहीं होगा कोई असर
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि पेट्रोल-डीजल के एक्सपोर्ट एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया है. इससे आम कंज्यूमर पर कोई बोझ नहीं बढ़ेगा. केंद्र सरकार ने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि, कंपनियां पिछले कुछ समय से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही थीं. एक्सपोर्ट करने से घरेलू मार्केट के लिए तेल कम पड़ रहा था. इससे कीमतों में भी उछाल देखने को मिला था.
08:31 PM IST